सरकार ने रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ कर की गणना के लिए करदाताओं को दिया विकल्प

सरकार ने रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ कर की गणना के लिए करदाताओं को दिया विकल्प

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  • Publish Date - August 6, 2024 / 10:33 PM IST,
    Updated On - August 6, 2024 / 10:33 PM IST

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को रियल एस्टेट संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ कर के मामले में करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव रखा। अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत या 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा।

वित्त विधेयक, 2024 में इस संशोधन का ब्योरा लोकसभा सदस्यों को वितरित किया गया है।

संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 से पहले मकान खरीदने वाला कोई व्यक्ति या हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल (इंडेक्सेशन) किए बिना 12.5 प्रतिशत की नई योजना के तहत कर देने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अलावा उसके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत कर का विकल्प भी होगा। दोनों विकल्पों में से जिसमें भी कर कम बने, वह उसका भुगतान कर सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए संपत्ति की बिक्री से होने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ कर को 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इसे लेकर विभिन्न तबकों में नाखुशी जताई जा रही थी।

भाषा रमण प्रेम

प्रेम