महंगाई से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर, सेनेटरी नैपकिन, फुटवियर, फ्रिज सस्ते, पढ़िए पूरी लिस्ट

महंगाई से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर, सेनेटरी नैपकिन, फुटवियर, फ्रिज सस्ते, पढ़िए पूरी लिस्ट

महंगाई से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर, सेनेटरी नैपकिन, फुटवियर, फ्रिज सस्ते, पढ़िए पूरी लिस्ट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: July 27, 2018 6:28 am IST

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी में कटौती के कारण सैनिटरी नैपकिन, फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 उत्पाद शुक्रवार से सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह 28 प्रतिशत के सबसे ऊंचे कर स्लैब से कई उत्पादों को हटाया था और उन्हें 18 प्रतिशत कर स्लैब में डाला गया था। इन उत्पादों में नई कर दरें आज से लागू हो रही हैं।

ये भी पढ़ें- हेमा मालिनी का बयान- चाहूं तो एक मिनट में बन सकती हूं मुख्यमंत्री

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, छोटी स्क्रीन वाला टीवी, स्टोरेज वॉटर हीटर, पेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू थी। सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले इसपर 12 प्रतिशत कर लागू था।

ये भी पढ़ें- सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख एक माह बढ़ाई, अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे

1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है। लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्‍सर, स्‍टोरेज वाटर हीटर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगाहेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है। परफ्यूम, टॉयलेट स्‍प्रे आदि उत्‍पाद पर भी 10 फीसदी कम जीएसटी लगेगा।

ये भी पढ़ें- नितिन गडकरी ने मांगी ज्योतिरादित्य सिंधिया से माफी, जानिए क्यों

हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया है। इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियां पर बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 5 करोड़ तक का टर्न ओवर वाले कारोबारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करना होगा लेकिन उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही ट्रांसपोर्टरों के लिए जीएसटीएन से RFID लिंक किया जाएगा। इससे उनकी परेशानियां कम होंगी।

वेब डेस्क IBC24


लेखक के बारे में