खाद्य कानून के तहत गुजरात सरकार ने 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा, अतिरिक्त लोगों की कर रही पहचान

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खाद्य कानून के तहत गुजरात सरकार ने 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा, अतिरिक्त लोगों की कर रही पहचान

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  • Publish Date - February 20, 2021 / 04:23 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) गुजरात सरकार ने हाल के दिनों में खाद्य कानून के तहत 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा है। राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत लाभ के पात्र ऐसे लोगों की पहचान में लगी है जो इस योजना से वंचित हैं।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।

इस अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 रुपये के रियायती दर पर 5 किलोग्राम गेहूं-चावल प्रदान किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत देश भर में 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने गांधीनगर में गुजरात सरकार के साथ एनएफएसए कार्यान्वयन और अन्य संबद्ध मामलों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि एनएफएसए के तहत अधिक लाभार्थियों को शामिल करने की संभावना है।

बयान में कहा गया, ‘‘राज्य सरकार ने बताया कि हाल के दिनों में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि जैसे अन्य केंद्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।’’

भाषा सुमन मनोहर

मनोहर