नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच की परिभाषित में न्यूनतम 50 लाख यूजर (उपयोगकर्ता) संख्या की शर्त रखी है।
इस परिभाषा में आने वाली कंपनियों को नये आईटी नियमों के तहत अपने सोशल मीडिया मंच का दुरुपयोग रोकने के लिये अतिरिक्त सावधानियों का अनुपालन करना होगा।
इस सप्ताह की शुरुआत में घोषित नये नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा। इसमें यह भी शर्त है कि तीनों अधिकारियों को भारत में रहना होगा। उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट और लगातार हटायी गयी सामग्रियों का विवरण प्रकाशित करनी होगी।
अभी देश में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ खाताधारक हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारत में एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच के लिये 50 लाख उपयोगकर्ता की सीमा निर्धारित की है।
इससे पहले, सरकार ने सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को कड़ा करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों को प्रकाशित सामग्रियों के लिये अधिक जवाबदेह बनाना है।
भाषा सुमन मनोहर
मनोहर