दिल्ली की अदालत ने 2011 के हत्या मामले में एक व्यक्ति को बरी किया

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दिल्ली की अदालत ने 2011 के हत्या मामले में एक व्यक्ति को बरी किया

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  • Publish Date - July 24, 2026 / 04:16 PM IST,
    Updated On - July 24, 2026 / 04:16 PM IST

नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2011 के हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और कहा कि गवाहों के मुकरने और फॉरेंसिक साक्ष्यों के द्वारा मामले का समर्थन न किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

हालांकि, व्यक्ति ने फरार रहने के मामले में अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद अदालत ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना, अमित कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। अमित कुमार पर प्रॉपर्टी कारोबारी रणबीर सिंह की हत्या का आरोप था। सिंह की जून 2011 में बवाना के पूठ खुर्द इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 120बी तथा शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अदालत ने 14 जुलाई के आदेश में कहा, ‘यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसलिए अमित कुमार को संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है।’

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और आरोपी की पहचान भी नहीं कर सके।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप