इंडिगो को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित मामले में मिला 1.27 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस

इंडिगो को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित मामले में मिला 1.27 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस

इंडिगो को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित मामले में मिला 1.27 करोड़ रुपये के जुर्माने का नोटिस
Modified Date: February 13, 2026 / 10:33 pm IST
Published Date: February 13, 2026 10:33 pm IST

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) इंडिगो पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित 1.27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। एयरलाइन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इंडिगो ने कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देगी।

बीएसई को दी गई जानकारी में, एयरलाइन की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि उसे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित नोटिस मिला है। साथ ही, मुंबई के बांद्रा स्थित संयुक्त राज्य कर आयुक्त कार्यालय (अपील) ने ब्याज और जुर्माने के साथ राशि वसूलने का आदेश भी भेजा है।

कंपनी का मानना ​​है कि अधिकारियों द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और उसका पक्ष मजबूत है।

कुल 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए है।

भाषा योगेश रमण

रमण


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