You will get 20 thousand rupees every month on buying LIC's Jeevan Akshay policy
नई दिल्ली। LIC Tax Benefits: आज हर कोई LIC में निवेश करता ही है। लेकिन वह यह नहीं जानते है कि जीवन बीमा निगम आपकों कितना फायदा दे सकती है। LIC में अगर आपक भी निवेश करने का प्लान बनाने की सोच रहे है तो यह खबर खास आपके लिए है। एलआईसी आपको टैक्स में छूट देता है। LIC के कुछ ऐसे प्लान है जिनमें निवेश करने के साथ—साथ आपकों परिवार संबंधी, सुरक्षा और टैक्स बचत करने में मदद मिलती है।
LIC Tax Benefits : वहीं देखा जाता है कि कुछ निवेशक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान सालाना आधार पर करते हैं। कुछ निवेशक प्रीमियम को इसे एकमुश्त चुकाने में विश्वास करते हैं। अगर आप भी सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी यानी एक मुश्त प्रीमियम देने वाली पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, तो टैक्स बचत से जुड़े कुछ नियम आपको जान लेना चाहिए।
LIC Tax Benefits :: आपको बता दें कि आयकर कानून की धारा 80-C के तहत सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी पर भी 1.5 लाख रुपये तक प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती हैं। इतना ही नहीं 1 अप्रैल, 2012 के बाद जारी सिंगल प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी की मेच्योरिटी—बोनस सहित पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है। जरूरी है कि आपका सालाना प्रीमियम आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड राशि का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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LIC Tax Benefits : अगर किसी मामले में सिंगल प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 10 फीसदी से ज्यादा है, तो उन्हें पॉलिसी की मेच्योरिटी राशि पर टैक्स चुकाना पड़ता है। संबंधित बीमा कंपनी आयकर की धारा 194-डीए के तहत उस पॉलिसी की मेच्योरिटी राशि पर 5 फीसदी की दर से टैक्स कटवा सकते है।
LIC Tax Benefits : इनकम टैक्स की धारा 80-C के तहत जीवन बीमा पॉलिसी पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, नए रिजीम में पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलने वाली राशि आयकर की धारा 10D के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा। अगर आपका 18 लाख रुपये का सम एश्योर्ड है और सालाना प्रीमियम 2 लाख रुपये जा रहा तो इस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
LIC Tax Benefits : अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी शून्य है, तो उसे जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 80-C के तहत टैक्स छूट मिलती हैं। भले ही उसने नए टैक्स रिजीम का चुनाव किया है। अगर आप सिंगल प्रीमियम बीमा पॉलिसी का प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड से 10 फीसदी अधिक चुका रहे हैं, तो भी आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी।