UPI New Rules from 1st April: कल से ऐसे मोबाइल नंबरों को नहीं मिलेगी यूपीआई सेवाएं, आज ही करवा लें ये काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
UPI New Rules from 1st April: कल से ऐसे मोबाइल नंबरों को नहीं मिलेगी यूपीआई सेवाएं, आज ही करवा लें ये काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

UPI New Rules from 1st April| Image Credit: Pexels
- 90 दिनों से बंद मोबाइल नंबरों को नहीं मिलेगी UPI की सेवा
- 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा नया नियम
- NPCI ने UPI लेनदेन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नया नियम जारी किया
UPI New Rules from 1st April: कल यानि 1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। वैसे तो हर महीने की 1 तारीख को LPG गैस से लेकर डेबीट-क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई बड़े बदलाव किए जाते हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो UPI के नए नियमों को लेकर है। आजकल लगभग सभी लोग UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं..
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90 दिनों से बंद मोबाइल नंबरों को नहीं मिलेगी UPI सेवा
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन की सुरक्षा और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किया हैं। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दूरसंचार कंपनी वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। इसका मतलब साफ है कि, अगर आपके पुराने मोबाइल नंबर से UPI लिंक है और वह नंबर बंद हो गया है, तो आपकी UPI आईडी भी काम नहीं करेगी। यानी आप UPI सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
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UPI यूजर्स इन बातों का रखें ध्यान
- 1 अप्रैल से बैंक और UPI ऐप ग्राहकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को सप्ताह में कम-से-कम एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे, ताकि बदले गए मोबाइल नंबरों के कारण गलत लेन-देन न हो।
- बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि UPI सेवाएं चालू रहें। अगर हाल ही में नंबर बदला है, तो जल्द-से-जल्द बैंक में नया नंबर रजिस्टर करें।
- बैंक से रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि वह निष्क्रिय न हो और यूपीआई सेवाओं पर कोऊ बाधा न आए।
खत्म होगा कलेक्ट पेमेंट फीचर
NPCI ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए हाल ही में कलेक्ट पेमेंट फीचर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब यह फीचर सिर्फ बड़े और वेरिफाइड व्यापारियों तक सीमित रहेगा। वहीं, व्यक्तिगत लेनदेन में इसकी सीमा 2,000 रुपए कर दी जाएगी।