एनसीएलएटी ने जेनसोल के पूर्व स्वतंत्र निदेशक की याचिका पर सुनवाई को कहा

एनसीएलएटी ने जेनसोल के पूर्व स्वतंत्र निदेशक की याचिका पर सुनवाई को कहा

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  • Publish Date - June 18, 2025 / 10:14 PM IST,
    Updated On - June 18, 2025 / 10:14 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने जेनसोल इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर आदेश पारित करने का एनसीएलटी को निर्देश दिया है।

कंपनी के पूर्व स्वतंत्र निदेशक हर्ष सिंह ने यह याचिका दायर की है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने 16 जून को पारित अपने आदेश में सिंह को एनसीएलटी के आदेश पर स्थगन के लिए अवकाश अर्जी लगाने के लिए दो दिन का समय दिया।

एनसीएलएटी ने कहा कि यदि ऐसा कोई आवेदन तय समय के भीतर दायर किया जाता है तो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के अनुरूप उसका सख्ती से निपटान करने के लिए बाध्य होगा।

एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने 28 मई, 2025 को कंपनी के वर्तमान एवं पूर्व निदेशकों के साथ ही प्रमुख प्रबंध कर्मचारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव के खिलाफ जांच का आदेश दिया था।

इस आदेश को सिंह ने अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। उन्होंने सेबी द्वारा सह-संस्थापकों के खिलाफ कथित कोष के दुरुपयोग के आरोप लगाने के बाद एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में जेनसोल इंजीनियरिंग के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय