नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने सोमवार को सभी लेनदारों के दावों के निपटारे के आधार पर शाल्फेयो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को बंद करने की अनुमति दे दी।
तीन सदस्यीय पीठ ने माना कि सभी लेनदारों के दावों का निपटारा हो चुका है या वे निपटारे की प्रक्रिया में हैं। पीठ ने कहा कि शाल्फेयो इंडस्ट्रीज के निलंबित निदेशक ने अपने वित्तीय लेनदार एक्सिस बैंक को पूरा भुगतान कर दिया है और वह पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के रूप में परिचालन लेनदार को 17 लाख रुपये का भुगतान करने को तैयार हैं।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि मौजूदा मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, सीआईआरपी को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और केवल कीमती संसाधनों की बर्बादी होगी।’’
एनसीएलएटी जयपुर स्थित कंपनी के निलंबित निदेशक दीपक मोदी द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की जयपुर पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।
भाषा पाण्डेय अजय
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