अमेजन की याचिका पर एनसीएलएटी ने सीसीआई, फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किए

अमेजन की याचिका पर एनसीएलएटी ने सीसीआई, फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किए

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  • Publish Date - January 13, 2022 / 12:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के हाल के आदेश को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सीसीआई और फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किए।

सीसीआई ने अपने आदेश में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्रालि (एफसीपीएल) के साथ सौदे को लेकर दी गयी दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई और एफसीपीएल को अगले दस दिन के भीतर जवाब देने और अमेजन से इस पर प्रत्युत्तर देने को कहा है।

एनसीएलएटी इस मामले पर अब दो फरवरी को सुनवाई करेगा।

अमेजन की याचिका पर न्यायामूर्ति एम वेणुगोपाल और न्यायमूर्ति वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले महीने फ्यूचर रिटेल लि. की प्रवर्तक फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि. में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अमेजन के सौदे को 2019 में दी गयी मंजूरी को निलंबित कर दिया था। साथ ही ई-वाणिज्य कंपनी पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

सीसीआई ने सौदे को निलंबित करते हुए कहा था कि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने मंजूरी के लिये आवेदन देते समय सूचना को छिपाया।

भाषा मानसी

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