(New Rule, Image Credit: Meta AI)
नई दिल्ली: New Rule: ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर यह पता लगाना आसान होगा कि कोई उत्पाद भारत में बना है या विदेश में। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए नया नियम ड्राफ्ट किया है। इस नियम के तहत सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर ‘Country of Origin’ यानी ‘मूल देश’ का अलग फिल्टर देना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के देश में बने प्रोडक्ट्स को चुनना बेहद आसान हो जाएगा और साथ ही ‘Made in India’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसी पहल को भी बल मिलेगा।
मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) (द्वितीय) संशोधन नियम, 2025 के तहत किया जा रहा है, जो मौजूदा 2011 के नियमों में संशोधन लाएगा। प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक, हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने पोर्टल पर मूल देश के आधार पर सर्च और शॉर्ट फीचर देना होगा। इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है और नागरिक 22 नवंबर 2025 तक अपने सुझाव मंत्रालय को भेज सकते हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा ताकि वे समझदारी से खरीदारी के फैसले ले सकें।
सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी बल्कि भारतीय निर्माताओं को भी अधिक दृश्यता देगी। ‘Country of Origin’ फिल्टर के जरिए ग्राहक आसानी से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहचान सकेंगे, जिससे घरेलू ब्रांड्स की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। यह कदम ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को गति देगा और भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करेगा।
इस बदलाव से न केवल ग्राहकों को फायदा होगा बल्कि सरकारी एजेंसियों को भी उत्पादों की जानकारी और नियमों के अनुपालन की निगरानी में आसानी होगी। पारदर्शी ऑनलाइन मार्केटिंग और उत्पाद की सही जानकारी मिलने से ई-कॉमर्स सेक्टर में उपभोक्ताओं का भरोसा और बढ़ेगा।