अब मान्य नहीं होगा 4 अंकों वाला हॉलमार्क, बदल गया Gold खरीदने का नियम, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

New Rule For Gold Hallmarking: अब 4 अंकों वाला हॉलमार्क नहीं होगा मान्य, बदल गया Gold खरीदने का नियम, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

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  • Publish Date - March 4, 2023 / 07:47 AM IST,
    Updated On - March 4, 2023 / 07:48 AM IST

नई दिल्ली। New Rule For Gold Hallmarking : सोना खरादने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप 30 मार्च के बाद सोना या सोने के गहने खरीदने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरुरी साबित हो सकती है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने सोना और सोने के गहने खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है। इस मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और कलाकृतियों को नहीं बेचा जा सकेगा। यानी 30 मार्च के बाद नए हॉलमार्क से सोना या गहने खरीद या बेच पाएंगे।

New Rule For Gold

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New Rule For Gold Hallmarking : बता दें मंत्रालय ने कहा कि ‘उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत एक अप्रैल से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। साथ ही चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।’

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क्या काम आता है हॉलमार्क?

New Rule For Gold Hallmarking : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था।आपकी जानकारी के लिए बता दें कई हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वैलरी की पहचान के लिए होता है। HUID नंबर छह अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है, जिसकी मदद से उपभोक्ता को ज्वेलरी से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा ज्वैलर्स को इसकी जानकारी बीआईएस के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है।

how to check pure gold?

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