ITR भरने वालों में मची होड़, डेडलाइन हो रही खत्म, इस बार चूके तो लगेगा इतने का जुर्माना…

Penalty will be imposed for not filing ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बारे में जानकारी होनी चाहिए|

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  • Publish Date - May 3, 2023 / 01:37 PM IST,
    Updated On - May 3, 2023 / 01:38 PM IST

Penalty will be imposed for not filing ITR : नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर उस शख्स के लिए जरूरी है, जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम में आती है। अलग-अलग आय के आधार पर अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त एक खास बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

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टैक्सपेयर्स को देना होगा इतना जुर्माना

वहीं अगर निर्धारित तारीख तक कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उन्हें बाद में जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। आईटीआर न भरने या देर से फाइल करने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। अगर आईटीआर देय तिथि (यानी, अधिकांश करदाताओं के लिए 31 जुलाई) के भीतर दाखिल नहीं किया गया है और इसके बाद दाखिल किया जाता है तो टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये की जुर्माना राशि देनी होगी। इसकी सीमा 31 दिसंबर 2023 है।

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जुर्माना की बढ़ाई गई इतनी राशि

Penalty will be imposed for not filing ITR : वहीं अगर कोई 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो जुर्माना राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी। वहीं आईटीआर फाइल करने में देरी होने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज भी लगाया जा सकता है। ऐसे में बिना किसी जुर्माना राशि के व्यक्तिगत तौर पर 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में ये तारीख भी अब नजदीक आती जा रही है।

 

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