Pensioners 6th Pay Commission: हाईकोर्ट के आदेश से पेंशनरों को मिली बड़ी राहत.. साफ़ हुआ 6वें वेतनमान के तहत मिलने वाले फायदे का रास्ता, सरकार की रिट अपील खारिज
Pensioners 6th Pay Commission High Court Latest Order: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश बरकरार रखते हुए सरकार की अपील खारिज की।
Pensioners 6th Pay Commission High Court Latest Order || LiveLaw file
- पेंशनरों को 6वें वेतन आयोग का लाभ।
- सरकार की रिट अपील हाईकोर्ट ने खारिज की।
- राज्य सरकार पर 20 हजार रुपये की कॉस्ट।
ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 6वें वेतन आयोग के लाभ को लेकर पेंशनरों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। (Pensioners 6th Pay Commission High Court Latest Order) इसके साथ ही पेंशनरों को 6वें वेतन आयोग का लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है।
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पेंशन और एरियर देने का आदेश बरकरार
यह मामला महेश बाबू शर्मा की पेंशन से जुड़ा था। वर्ष 2019 में उच्च शिक्षा आयुक्त ने उन्हें 6वें वेतन आयोग का लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिंगल बेंच ने पेंशन और एरियर का लाभ देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को रिट अपील के जरिए चुनौती दी थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बिना ठोस आधार के मुकदमे लड़कर सार्वजनिक धन की बर्बादी की जा रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह स्थिति न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाली है।
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एडवोकेट जनरल कार्यालय पर भी सवाल
हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल कार्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। (Pensioners 6th Pay Commission High Court Latest Order) अदालत ने कहा कि कई मामलों में विवाद को ठीक से समझे बिना औपचारिक जवाब दाखिल किए जा रहे हैं और सरकारी वकील अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर नजर नहीं आते। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 6वें वेतन आयोग के अलग-अलग मापदंड कैसे हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 20 हजार रुपये की कॉस्ट भी लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह राशि एक महीने के भीतर जमा कराई जाए।
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