सार्वजनिक निर्गम: सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा घटायी

सार्वजनिक निर्गम: सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा घटायी

सार्वजनिक निर्गम: सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा घटायी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:56 pm IST
Published Date: March 31, 2021 4:49 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा कम कर चार दिन करने का निर्णय किया। इसके तहत अगर निवेशक को न्यूनतम संख्या में संबंधित शेयर नहीं मिलता है या निर्गम जारी करने वाला शेयर बाजारों से सूचीबद्ध होने या कारोबार की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे ऐसी स्थिति में निवेशकों का पैसा चार दिन में लौटाना होगा।

फिलहाल निवेशक को न्यूनतम अभिदान (शेयर) नहीं मिलने पर निर्गम जारी करने वाले को पूरा पैसा निर्गम बंद होने के15 दिन के भीतर लौटाना होता है। वहीं अगर निर्गम जारी करने वाली कंपनी सूचीबद्ध होने या कारोबार को लेकर शेयर बाजारों से मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहती है, उसे निवशकों का पूरा पैसा शेयर बाजार से आवेदन निरस्त होने की सूचना मिलने के सात दिन के भीतर वापस करना होता है।

इस समयसीमा को कम कर अब चार दिन कर दिया गया है।

इस बात पर गौर करते हुए समयसीमा कम की गयी है कि सार्वजनिक निर्गम में सभी आवेदनकर्ताओं के लिये एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड एमाउंट) अब अनिवार्य है।

इस व्यवस्था के तहत आवेदन राशि का हस्तांतरण नहीं होता बल्कि उसे निवेशक के खाते में ‘रोक कर रखा जाता है।’ शेयर आबंटन होने के बाद ही राशि ली जाती है।

इसके अलावा सार्वजनिक निर्गम में यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवस्था के बाद अगर मध्यस्थ एएसबीए खाते में संबंधित राशि को निर्गम बंद होने की तिथि से चार कार्य दिवस के भीतर मुक्त नहीं करते हैं , तो वे निवेशकों को क्षतिपूर्ति के लिये जवाबदेह होंगे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, ‘‘बाजार प्रतिभागियों से विचार-विमर्श के बाद, निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा कम कर चार दिन करने का निर्णय किया गया है।’’

भाषा रमण मनोहर

मनोहर


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