RBI ने देश के दो बड़े बैंकों पर लगाया 1-1 करोड़ का जुर्माना, नियमों की अनदेखी करने का है आरोप

RBI imposed a fine of 1-1 crore on two big banks : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो बड़े बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। ये दोनों बैंक प्राइवेट

RBI ने देश के दो बड़े बैंकों पर लगाया 1-1 करोड़ का जुर्माना, नियमों की अनदेखी करने का है आरोप

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: July 4, 2022 10:00 pm IST

नई दिल्ली : RBI imposed a fine of 1-1 crore on two big banks : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो बड़े बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। ये दोनों बैंक प्राइवेट सैक्टर के है। RBI ने ये कार्रवाई दिशा-निर्देश की अनदेखी करने पर की है। RBI ने कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड पर 1.05 करोड़ रुपये और इंडसइंड बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

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कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI imposed a fine of 1-1 crore on two big banks :  RBI की ओर से इस संबंध में दी गई जानकारी में बताया गया है कि RBI द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करने में ढिलाई बरतने के कारण जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने 29 जून, 2022 के एक आदेश में बैंकिंग नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन और ग्राहक सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

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बैंकिंग नियामक के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 26A की उप-धारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है। बैंक पर यह जुर्माना द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के नियमों मे लापरवाही बरतने पर लगाया गया है।

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नियमों के अनुपालन में कमी के चलते इंडसइंड बैंक हुई कार्रवाई

RBI imposed a fine of 1-1 crore on two big banks :  RBI की ओर से बताया गया कि इसी तरह नियमों के अनुपालन में कमी के चलते इंडसइंड बैंक पर भी कार्रवाई की गई है। बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के लिए आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही की, जिसकी वजह से बैंक पर जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। RBI द्वारा की गई जुर्माने की यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर इसका कोई असर नहीं होगा।


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