मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय नियमों के उल्लघंन को लेकर दो सहकारी बैंकों समेत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पर जुर्माना लगाया है, केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के जीजामाता महिला सहकारी बैंक पर सांविधिक नियमों का उल्लघंन करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि पुणे के मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि. पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को लेकर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।
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आरबीआई ने यह भी कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक एनबीएफसी, शेयद शरीयत फाइनेंस लि. पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ग्राहकों के साथ लेन-देन से नहीं है संबंधित
RBI ने कहा कि दोनों मामलों में लगाया गया जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन से संबंध नहीं है।
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