नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा है कि वे 22 सितंबर से नई कर दरें लागू होने के बाद मक्खन, थर्मामीटर एवं खिलौने जैसे 54 सामान्य उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर मासिक रिपोर्ट पेश करें।
मंत्रालय ने सीजीएसटी क्षेत्रों के प्रमुख मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा है कि इन वस्तुओं के ब्रांड-आधारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की तुलना वाली पहली रिपोर्ट 30 सितंबर तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को सौंपनी होगी।
पत्र के अनुसार, 22 सितंबर से पहले और बाद की एमआरपी पर आधारित मासिक रिपोर्ट अगले छह महीनों तक हर महीने 20 तारीख तक सीबीआईसी को प्रस्तुत करनी होगी।
सामान्य उपयोग वाली 54 वस्तुओं की सूची में सीमेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, टमाटर केचप, जैम, आइसक्रीम, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, सभी डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, बैंडेज, रबर, क्रेयॉन्स शामिल हैं।
जीएसटी परिषद ने तीन सितंबर को हुई बैठक में 375 वस्तुओं पर कर दरों में कटौती करने का निर्णय लिया था। परिषद ने मौजूदा चार-स्तरीय स्लैब को बदलकर दो-स्तरीय कर संरचना में बदलने का भी फैसला किया। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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