रिलायंस समूह आईआईएचएल को ‘रिलायंस’ ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोकने को एनसीएलटी में गया

रिलायंस समूह आईआईएचएल को 'रिलायंस' ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोकने को एनसीएलटी में गया

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  • Publish Date - August 19, 2024 / 07:47 PM IST,
    Updated On - August 19, 2024 / 07:47 PM IST

मुंबई, 19 अगस्त (भाषा) अनिल धीरूभाई अंबानी वेंचर्स प्राइवेट लि. (एडीएवीपीएल) ने रिलायंस कैपिटल के सफल समाधान आवेदक आईआईएचएल को समाधान योजना लागू होते ही ‘रिलायंस’ ब्रांड नाम का उपयोग बंद करने का निर्देश देने की अपील की है।

इस संबंध में रिलायंस समूह की कंपनी एडीएवीपीएल ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक अंतरिम याचिका दायर की है।

एनसीएलटी ने 27 फरवरी को आईआईएचएल की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए योजना की मंजूरी की तारीख से तीन साल के लिए रिलायंस ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति दी थी।

एडीएवीपीएल ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि ब्रांड समझौता आरकैप के पक्ष में ब्रांड को लेकर कोई अधिकार नहीं देता है, बल्कि केवल इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है।

इसमें आगे कहा गया कि इस स्थिति को देखते हुए ब्रांड दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में आरकैप की संपत्ति नहीं है।

ऐसे में एडीएवीपीएल ने समाधान योजना के कार्यान्वयन के तुरंत बाद आईआईएचएल द्वारा ब्रांड के उपयोग को बंद करने का अनुरोध किया है।

इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ब्रांड रिलायंस संयुक्त रूप से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्वामित्व में है, और किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय