अदालत ने ऑडिट आदेश के खिलाफ एप्पल की याचिका पर केंद्र, सीसीआई से मांगा जवाब

अदालत ने ऑडिट आदेश के खिलाफ एप्पल की याचिका पर केंद्र, सीसीआई से मांगा जवाब

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  • Publish Date - December 16, 2025 / 07:10 PM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 07:10 PM IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल इंक की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

एप्पल ने अपनी याचिका में कई वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण उपलब्ध कराने के सीसीआई के निर्देश को चुनौती दी है।

एप्पल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में किए गए उस संशोधन को भी चुनौती दी है, जो सीसीआई को किसी कंपनी के वैश्विक कारोबार के आधार पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ को बताया गया कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सीसीआई ने एप्पल की याचिका के जवाब में सोमवार को अपना प्रतिवाद हलफनामा दाखिल कर दिया है, लेकिन वह अभी रिकॉर्ड पर नहीं आया है।

जवाब को रिकॉर्ड पर रखने का मतलब उसे आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से है। ऐसे में जवाब आधिकारिक रूप से दाखिल कर, उसे केस की फाइल में दर्ज किया जाता है।

पीठ ने कहा, ”प्रतिवादियों ने सोमवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।”

अदालत ने एप्पल को प्रतिवादियों के जवाब पर अपना पक्ष दाखिल करने के लिए भी समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण