सेबी ने एफपीआई नियमों में किया संशोधन, पंजीकरण शुल्क रुपये में तय करने का निर्देश

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सेबी ने एफपीआई नियमों में किया संशोधन, पंजीकरण शुल्क रुपये में तय करने का निर्देश

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  • Publish Date - July 8, 2026 / 06:06 PM IST,
    Updated On - July 8, 2026 / 06:06 PM IST

(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए पंजीकरण शुल्क ढांचे में बदलाव करते हुए डॉलर आधारित व्यवस्था को खत्म कर रुपये में शुल्क तय करने का फैसला किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तीन जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा कि इस बदलाव को लागू करने के लिए एफपीआई से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान छह महीने बाद प्रभावी होंगे।

सेबी ने तीन जुलाई को जारी अधिसूचना के जरिये प्रथम श्रेणी के एफपीआई के लिए पंजीकरण शुल्क को 2,500 डॉलर से संशोधित कर 2.3 लाख रुपये कर दिया। वहीं, द्वितीय श्रेणी के एफपीआई के लिए पंजीकरण शुल्क को 250 डॉलर से संशोधित कर 23,000 रुपये कर दिया गया है।

बाजार नियामक ने नियमों के कड़े अनुपालन से सामान्य छूट या रियायत मांगने के लिए आवेदन शुल्क भी 1,000 डॉलर से संशोधित कर पात्र विदेशी मुद्रा के समतुल्य 90,000 रुपये कर दिया है।

सेबी ने एफपीआई पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले साझा आवेदन पत्र को भी अद्यतन किया है। नियामक ने ‘स्थायी खाता संख्या’ (पैन) आवंटन की सुविधा के लिए साझा आवेदन पत्र में आवेदक की जन्म तिथि या कंपनी के गठन की तिथि को शामिल करना अनिवार्य किया है।

इसके अलावा, नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीडीपी) को पंजीकरण दिए जाने के बाद एकत्रित पंजीकरण शुल्क पांच कार्य दिवस के भीतर सेबी को जमा कराना होगा।

सेबी ने कहा, ‘‘हरेक नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागी प्रारंभिक पंजीकरण के मामले में एफपीआई से एकत्रित शुल्क भारतीय रुपये में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने की तिथि से पांच कार्य दिवस के भीतर, समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में विवरण के साथ बोर्ड को जमा करेगा।’’

भाषा निहारिका प्रेम

प्रेम