सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ाई

सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ाई

सेबी ने डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ाई
Modified Date: September 26, 2023 / 07:06 pm IST
Published Date: September 26, 2023 7:06 pm IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की।

निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नामित नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। कारोबारी सुगमता के लिहाज से डीमैट खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है।

इससे पहले नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर थी। इस तरह इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।

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सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में उनकी मदद करना है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ”डीमैट खातों के संबंध में नामांकन की पसंद का ब्योरा जमा करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”

इसके अलावा बाजार नियामक ने भौतिक प्रतिभूतिधारकों को पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने को 31 दिसंबर तक समय दिया है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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