सेबी ने ‘ऑनलाइन’ शिकायत निपटान व्यवस्था के प्रति जागरूकता के लिये कदम उठाया

सेबी ने ‘ऑनलाइन’ शिकायत निपटान व्यवस्था के प्रति जागरूकता के लिये कदम उठाया

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  • Publish Date - January 5, 2022 / 08:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को निवेशकों से कहा कि वे अपनी शिकायतों के प्रभावी तरीके से निपटान के लिए उसे ‘ऑनलाइन’ विशेष रूप से स्कोर्स के माध्यम से दर्ज कराएं। स्कोर्स से आशय सेबी शिकायत निपटान प्रणाली से है।

सेबी ने इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिंस वायदा बाजारों, डिपॉजिटरी और समाशोधन निगम सहित शेयर बाजारों को अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के होम पेज पर सीधे उनके साथ शिकायत दर्ज करने का विकल्प प्रदर्शित करने के लिए कहा है।

परिपत्र के अनुसार, साथ ही उन्हें अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के होम पेज पर स्कोर्स वेबसाइट के साथ-साथ स्कोर्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

नियामक ने इन संस्थानों से मासिक रिपोर्ट के माध्यम से इस परिपत्र के प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराने को भी कहा है।

स्कोर्स शिकायत निपटान प्रणाली है। इसकी शुरुआत जून, 2011 में की गयी। यह मंच निवेशकों को सेबी के पास कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार से जुड़े संस्थानों के खिलाफ प्रतिभूति बाजार से संबंधित अपनी शिकायतें ‘ऑनलाइन’ दर्ज कराने में मदद करने के लिये तैयार किया गया है।

भाषा

रमण अजय

अजय