सेबी ने आईपीओ के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया

सेबी ने आईपीओ के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया

सेबी ने आईपीओ के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 pm IST
Published Date: September 30, 2022 7:16 pm IST

मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए खुलासा जरूरतों को कड़ा करने सहित विभिन्न नियमनों में बदलावों को मंजूरी दे दी है।

सेबी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को यहां हुई बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के संबंध में खुली पेशकशों के लिए मूल्य तय करने वाले नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया।

सेबी के बोर्ड ने आईपीओ जारीकर्ता के लिए पूर्व के लेनदेन और कोष जुटाने के आधार पर प्रति शेयर मूल्य का खुलासा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसके अलावा आईपीओ पर विचार करने वाली कंपनियों के पास जल्द ही शुरूआती या प्रस्तावित दस्तावेजों की गोपनीय तरीके से नियामकीय सूचना देने का भी विकल्प होगा।

निदेशक मंडल ने म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद-फरोख्त को भेदिया कारोबार नियमों के तहत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

भाषा जतिन

अजय

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