New GST rules
नई दिल्ली: New GST rules, 22 सितंबर 2025 से GST का नया स्लैब लागू होने जा रहा है। अब केवल 5% और 18% वाले स्लैब रहेंगे। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को होगा क्योंकि टीवी, एसी, छोटी कारें, 350 CC से कम की बाइक और 33 जरूरी दवाइयां (जिनमें कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं) सस्ती हो जाएंगी। साथ ही, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी टैक्स फ्री होंगे।
लेकिन आपको बता दें कि सबकुछ सस्ता नहीं होगा। सरकार ने कई लग्जरी और शौकिया सामान पर टैक्स बढ़ा दिया है।
आइए देखें क्या-क्या महंगा होने वाला है।
पान मसाला और तंबाकू उत्पाद – इन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। फिलहाल इन पर जीएसटी के साथ भारी-भरकम उपकर (Cess) पहले से ही लागू है। हालांकि, इसका नया टैक्स स्लैब अभी तुरंत लागू नहीं होगा, इसकी तारीख सरकार बाद में तय करेगी।
कपड़े और जूते – अब ₹2500 से ज्यादा कीमत वाले कपड़े और फुटवियर 12% की बजाय 18% GST में आएंगे।
सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी बेवरेज – सोडा, टॉनिक वाटर, फलों के रस वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो गया है। मीठे पेय पदार्थों पर भी यही नियम लागू होगा।
एयरक्राफ्ट और यॉट – पर्सनल एयरक्राफ्ट और यॉट की सवारी अब और महंगी हो जाएगी। लग्जरी कारों पर टैक्स को लेकर अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
पिस्तौल और रिवॉल्वर – इन हथियारों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
अब सीधी बात यह है कि रोजमर्रा की कई चीजें और दवाइयां सस्ती होंगी, लेकिन शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल को अपनाना अब जेब पर और भारी पड़ेगा।