Publish Date - July 8, 2025 / 10:48 AM IST,
Updated On - July 8, 2025 / 10:48 AM IST
Liquor Shop Closed / Image Source: file
HIGHLIGHTS
7 से 9 जुलाई तक शुष्क दिवस घोषित
विशिष्ट अतिथियों के आगमन को लेकर फैसला
मदिरा विक्रय, परिवहन और परोसने पर सख्त प्रतिबंध
अम्बिकापुर: Wine Shops Closed Latest News कलेक्टर विलास भोसकर द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैनपाट क्षेत्र के रोपाखार में “शुष्क दिवस“ घोषित किया गया है। यह निर्णय केन्द्र एवं राज्य स्तरीय अति विशिष्ट गणमान्य अतिथियों के आगमन के मद्देनज़र कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
Wine Shops Closed Latest News जारी आदेशानुसार 07 जुलाई 2025 एवं 08 जुलाई 2025 को पूरे दिन और 09 जुलाई 2025 को दोपहर 02ः00 बजे तक रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ.एल.-1 घ घ कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शुष्क दिवस (Dry Day) कब और क्यों घोषित किया गया है?
शुष्क दिवस 7 जुलाई से 9 जुलाई 2025 (दोपहर 2 बजे तक) घोषित किया गया है, ताकि विशिष्ट गणमान्य अतिथियों के आगमन के दौरान मैनपाट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनी रहे।
क्या शुष्क दिवस के दौरान शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी?
जी हां, इस शुष्क दिवस में एफ.एल.-1 घ घ कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी और शराब की बिक्री, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
शुष्क दिवस में शराब पीना या ले जाना अपराध है?
हां, शुष्क दिवस में शराब का सेवन, परिवहन या परोसना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन माना जाएगा और वैधानिक कार्रवाई हो सकती है।
शुष्क दिवस में किस-किस स्थान पर पाबंदी लागू होगी?
रोपाखार, मैनपाट क्षेत्र में यह आदेश लागू होगा। पूरे क्षेत्र में सरकारी और निजी सभी शराब विक्रय केंद्र बंद रहेंगे।
शुष्क दिवस के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी?
यदि कोई व्यक्ति शुष्क दिवस के आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना या गिरफ्तारी तक शामिल हो सकती है।