Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,CGPSC Scam/Image Sourrce: IBC24
बिलासपुर: CGPSC Scam: चर्चित CGPSC भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया है, जिससे शासन को बड़ा झटका लगा है और चयनित, निर्दोष अभ्यर्थियों को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि 2021–22 में 171 पदों के लिए हुई इस भर्ती घोटाले में आरोप था कि राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर चयनित किया गया था।
सीबीआई की जांच में बड़े खुलासे हुए थे और जांच के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद घोटाले में शामिल नामों पर रोक लगाते हुए चयन प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इस रोक के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में नहीं हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के खिलाफ शासन ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील की थी।
CGPSC Scam: लेकिन आज हाईकोर्ट ने शासन की यह अपील खारिज कर दी, जिससे पहले के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और मलय श्रीवास्तव ने पैरवी की। इस फैसले के बाद अब शासन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है।