Wife Dies due to Unnatural Sex: पति ने जबरन बनाया अप्राकृतिक संबंध, पत्नी की हो गई मौत, हाईकोर्ट ने कहा- ये अपराध नहीं

Wife Dies while Having Unnatural Sex: पति ने जबरन बनाया अप्राकृतिक संबंध, पत्नी की हो गई मौत, हाईकोर्ट ने कहा- ये अपराध नहीं

Wife Killed Husband News: 'पति बिस्तर पर नहीं कर पाता था खुश, चचेरा भाई देता था पूरी संतुष्टी' / Image Source: Symbolic

HIGHLIGHTS
  • अप्राकृतिक यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है
  • कोर्ट ने धारा 377 और 376 के तहत मुकदमा चलाने को गैरकानूनी माना
  • कोर्ट ने धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने को विकृत और अवैध माना

बिलासपुर: Wife Dies while Having Unnatural Sex हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, भले ही वह अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो।

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Wife Dies while Having Unnatural Sex न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति को कानूनी रूप से महत्वहीन बताते हुए कहा, कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए किसी भी यौन संबंध या यौन कृत्य को इन परिस्थितियों में बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत अपराध नहीं बनता है।

दरअसल, मृतक पीड़िता का पति 11 दिसंबर, 2017 की रात को अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 377 आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज की गई।

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पीड़िता का मृत्युपूर्व बयान एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि वह अपने पति द्वारा जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कारण बीमार पड़ गई। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 304 (हत्या के लिए दोषी न होने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें डिफ़ॉल्ट शर्तों के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, कि धारा 375, 376 और 377 आईपीसी के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 375 आईपीसी की संशोधित परिभाषा के मद्देनजर, पति और पत्नी के बीच धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध का कोई स्थान नहीं है और इस तरह बलात्कार नहीं किया जा सकता है। धारा 375 आईपीसी के अपवाद 2 पर जोर देते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध या यौन क्रियाएं – यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है – बलात्कार नहीं मानी जाती हैं। नतीजतन, भले ही एक पति अपनी वयस्क पत्नी के साथ धारा 377 आईपीसी के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, यह अपराध नहीं माना जाता है।

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न्यायालय ने धारा 304 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के संबंध में, न्यायालय ने इसे “विकृत” माना और टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध मामले के वर्तमान तथ्यों से कैसे जुड़ा है और अभियोजन पक्ष द्वारा कैसे साबित किया गया है; फिर भी, इसने अपीलकर्ता को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है, जो कि विकृति और स्पष्ट अवैधता के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।” कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी करते हए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

 

क्या पति अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर बलात्कार के दोषी हो सकते हैं?

उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक आयु की है, तो पति और पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा।

क्या पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाना अपराध है?

यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक है, तो पति द्वारा उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना कानूनी रूप से अपराध नहीं माना जाता है।

क्या कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था?

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376, 377 और 304 के तहत दोषी ठहराया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने सभी आरोपों से उसे बरी कर दिया।

कोर्ट ने धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने पर क्या टिप्पणी की?

कोर्ट ने धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराए जाने को "विकृत" और "स्पष्ट अवैधता" माना।

इस फैसले के बाद अपीलकर्ता को क्या हुआ?

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया।