CG Congress Councilor Suspended : कांग्रेस का बड़ा एक्शन, इस पार्षद को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता, जानें क्या है पूरा मामला?

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CG Congress Councilor Suspended : कांग्रेस का बड़ा एक्शन, इस पार्षद को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता, जानें क्या है पूरा मामला?

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  • Publish Date - April 28, 2026 / 12:24 PM IST,
    Updated On - April 28, 2026 / 12:24 PM IST

CG Congress Councilor Suspended

रायपुर। CG Congress Councilor Suspended : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है, पार्टी ने लूट की सनसनीखेज वारदात में शामिल कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश साहू को निलंबित कर दिया है। रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने कार्रवाई करते हुए साहू को पार्टी से सस्पेंड (CG Congress Councilor Suspended) कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। जो आरोपों की पूरी गहनता से जांच करेगी और पार्टी रिपोर्ट सौंपेगी।

आपको बता दें कि रायपुर DCP नॉर्थ पुलिस की टीम ने राजधानी में कारोबारी से 50 लाख के सनसनीखेज लूट का बड़ा खुलासा करते हुए इस वारदात में शामिल कारोबारी के ड्राइवर और कांग्रेस पार्षद समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

कैसे दिया था वारदात को अंजाम?

रायपुर में कारोबारी अखिलेश के साथ हुए इस लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका ड्राइवर ही था, 25 अप्रैल 2026 को कंपनी का ड्राइवर और अकाउंटेंट करीब 50 लाख रुपये लेकर बैंक जा रहे थे। (CG Congress Councilor Suspended) रास्ते में ड्राइवर कृष्णा साहू ने गुटखा लेने के बहाने अकाउंटेंट को गाड़ी से उतार दिया और फिर कार समेत नकदी लेकर फरार हो गया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य साथियों के साथ मिलकर साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही गबन की गई राशि को स्वयं, अपने रिश्तेदारों एवं साथियों में बांट दिया। (CG Congress Councilor Suspended) पुलिस ने सभी 7 आरोपियों कृष्णा साहू, कन्हैया राणा, सविता साहू, भुनेश्वर साहू, ओम प्रकाश साहू, विष्णु प्रसाद पटेल, टीकम पटेल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गबन की नगदी रकम 49,50,000/- रूपये, एमजी विंडसर क्रमांक सी जी/04/क्यू जी/6633 और घटना में प्रयुक्त वर्ना कार जुमला कीमती लगभग 66,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 306, 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की है।