Chhattisgarh Farmers News: धान बुवाई के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरुरी खबर, सरकार ने बढ़ाई फसल बीमा की आखिरी तारीख, एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

Chhattisgarh Farmers News: धान बुवाई के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरुरी खबर, सरकार ने बढ़ाई फसल बीमा की आखिरी तारीख, एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

Chhattisgarh Farmers News: धान बुवाई के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरुरी खबर, सरकार ने बढ़ाई फसल बीमा की आखिरी तारीख, एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

Chhattisgarh Farmers News: धान बुवाई के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरुरी खबर, सरकार ने बढ़ाई फसल बीमा की आखिरी तारीख, एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर भी आया बड़ा अपडेट /image: AI Generated

Modified Date: August 4, 2026 / 11:50 am IST
Published Date: August 4, 2026 11:46 am IST
HIGHLIGHTS
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 तक बढ़ी
  • धान (सिंचित/असिंचित) और मक्का फसल के लिए केवल 2% प्रीमियम किसानों को देना होगा
  • एग्रीस्टेक पंजीयन पोर्टल भी फिलहाल चालू, पात्र किसान अभी भी पंजीयन करा सकते हैं

रायपुर/बिलासपुर। Chhattisgarh Farmers News: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक जरुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। धान बुवाई के बाद सरकार ने अब फसल बीमा (Crop Insurance Last Date) की तारीख फिर बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana 2026) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों के लिए बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। समय-सीमा बढ़ने से ऐसे किसानों को राहत मिलेगी, जो पूर्व निर्धारित तिथि तक पंजीयन नहीं करा सके थे।

किन किसानों को मिलेगा लाभ? (PMFBY village list)

Chhattisgarh Farmers News जिले में खरीफ 2026 के लिए धान सिंचित, धान असिंचित एवं मक्का फसल को अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 2 प्रतिशत अंशदान करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 1,320 रुपये तथा धान (असिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 946 रूपये एवं मक्का फसल के लिए 792 रूपये निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक आपदा अथवा कटाई उपरांत नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन 14447 अथवा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर सूचना दर्ज करा सकते हैं। योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं।

ये दस्तावेज हैं आवश्यक (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Claim Form)

अऋणी किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका (बी-1), बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बटाईदार, अभिभावक एवं साझेदार किसानों को फसल साझा अथवा काश्तकार घोषणा पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

एग्रीस्टेक पंजीयन की तारीख भी बढ़ी (Agristack Registration)

Chhattisgarh Farmers News आपको बता दें कि इसी तरह सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक पंजीयन (Agristack Registration) की तारीख भी बढ़ा दी है, हालांकि इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है लेकिन पोर्टल अभी भी चालू है और पात्र किसानों का पंजीयन कार्य भी किया जा रहा है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। अब बचे किसान जल्द ही अपना पंजीयन करा सकते है।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.