छत्तीसगढ़: संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर शासन ने जारी की नई गाइड लाइन, अब 40 नहीं 30 फीसदी मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अनुसार कलेक्टर गाइड लाइन रेट में छूट को कम किया गया है। Chhattisgarh: Government has issued a new guide line regarding the registry of property
registry office
रायपुर। new guide line registry of property: छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अनुसार कलेक्टर गाइड लाइन रेट में छूट को कम किया गया है।
ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी किसी विशेष जाति, धर्म के नहीं बल्कि एक जन नेता हैं: नकवी
new guide line registry of property: नई गाइडलाइन के अनुसार रेट में 40 प्रतिशत छूट को कम करके अब उसे 30 प्रतिशत किया गया है, स्टांप ड्यूटी में लोगों को राहत मिली है। स्टंप ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत किया गया है।
ये भी पढ़ें: Chaitra Navratri 2022 : शक्ति की भक्ति का ‘महापर्व’। करिए माता के मंदिरों के दर्शन

Facebook



