पटवारियों के तबादले पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, राजस्व विभाग के सचिव और अवर सचिव को दिया नोटिस

Chhattisgarh high court banned the transfer of patwaris

पटवारियों के तबादले पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, राजस्व विभाग के सचिव और अवर सचिव को दिया नोटिस

Chhattisgarh High Court

Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: October 19, 2022 7:14 pm IST

बिलासपुरः Chhattisgarh high court banned बिलासपुर हाईकोर्ट ने पटवारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ट्रांसफर को लेकर राजस्व विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी किया है। दरअसल, आलोक तिवारी पटवारी पटवारी हल्का नंबर 29 मोपका जिला बिलासपुर में कार्यरत थे। इनका स्थानांतरण कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से गौरेला पेंड्रा मरवाही कर दिया गया। इसी तरह अन्य पटवारी सूरज दुबे, फिरोज आलम, राजेंद्र साहू, राकेश कुमार पांडे, उत्तम चंद्राकर का भी शासन के आदेश 30 सितंबर 2022 को अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया था।

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Chhattisgarh high court banned ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद शासन के तबादले नीति को चुनोती देते हुए पटवारियों द्वारा हाई अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, संदीप सिंह और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिका में यह आधार लिया गया कि पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर है एवं इनके वरिष्ठता जिले के आधार पर रहती है तथा इनके जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाता है तो इनकी वरिष्ठता नीचे हो जाएगी।

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साथ ही साथ भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड पांच की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


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