Gaurella Crime News : इंस्टाग्राम पर पहले की दोस्ती, फिर बर्थडे मनाने जंगल में बुलाकर किया ये घिनौना काम, अब कोर्ट ने सुनाई ये बड़ी सजा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की अदालत ने सोहेल खान को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 10 फरवरी 2025 की है, जब आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बहाने किशोरी को जंगल ले जाकर अपराध किया। अदालत ने सिर्फ 10 महीने में फैसला सुनाकर बाल अपराधों पर सख्त रुख दिखाया।

  • Reported By: Sharad Agrawal

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  • Publish Date - November 13, 2025 / 10:57 PM IST,
    Updated On - November 13, 2025 / 11:00 PM IST

Gaurella Crime News / Image Source : IBC24

HIGHLIGHTS
  • गौरेला की जिला अदालत ने आरोपी सोहेल खान को POCSO एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
  • न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
  • घटना इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती से शुरू हुई और 10 महीने में फैसला सुनाया गया।

Gaurella Crime News गौरेला: छत्तीसगढ़ की गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की जिला अदालत ने जंगल में किशोरी से अश्लील हरकत के मामले में आरोपी सोहेल खान को दोषी करार दिया है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने सोहेल को 10 साल के कठोर कारावास और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

दरअसल, घटना 10 फरवरी 2025 की है। पीड़िता की दोस्ती आरोपी सोहेल खान से इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों के बीच मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुई। घटना वाले दिन सोहेल ने अपने दोस्त आशु का जन्मदिन मनाने के बहाने पीड़िता को मलनिया डैम बुलाया। पीड़िता अपनी सहेली और आरोपी सोहेल के दोस्त के साथ मलनिया डैम पहुंची। वहां पीड़िता और सोहेल अकेले बैठकर बात कर रहे थे। तभी पीड़िता के पिता का फोन आया। आरोपी ने पीड़िता का फोन लेकर बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर पकरिया जंगल ले गया। जंगल में उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें कीं।

POCSO एक्ट के तहत दोषी मिला आरोपी

Gaurella Crime Newsइस पूरे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 75, 63(ख) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले की जांच में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत सोहेल को दोषी पाया गया ।

आरोपी को मिली 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा

Gaurella Crime News उसे 10 साल के कठोर कारावास और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और ₹500 का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने इस मामले में अपराध के 10 महीने के भीतर ही अपना फैसला सुनाकर बालकों से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है।

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घटना कब और कहाँ हुई थी?

यह घटना 10 फरवरी 2025 को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मलनिया डैम और पकरिया जंगल क्षेत्र में हुई थी।

आरोपी के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएं लगाई गईं थीं?

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 75, 63(ख) और POCSO अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने क्या सजा दी?

आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, ₹500 अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास दिया गया।