Woman Molestation in Marwahi: काम पर जा रही महिला के साथ सुनसान रास्ते में शर्मनाक अश्लील हरकत, जो हुआ सुनकर रूह कांप उठे

काम पर जा रही महिला के साथ सुनसान रास्ते में शर्मनाक अश्लील हरकत...Woman Molestation in Marwahi: A shameful obscene act was committed

  • Reported By: Sharad Agrawal

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  • Publish Date - June 6, 2025 / 09:20 PM IST,
    Updated On - June 6, 2025 / 09:20 PM IST

Woman Molestation in Marwahi | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • 29 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ का गंभीर मामला,
  • पीड़िता ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई,
  • पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है,

मरवाही: Woman Molestation in Marwahi: मरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 29 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर मरवाही पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है।

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Woman Molestation in Marwahi: पीड़िता के अनुसार वह पिछले तीन दिनों से थाने के चक्कर काट रही थी लेकिन उसकी शिकायत पर अब जाकर कार्रवाई की गई। पीड़िता का आरोप है कि जब वह अपने कार्यस्थल पर जाती है तब ग्राम अमलडीहा निवासी हेतराम गोंड़ उसका रास्ता रोककर अश्लील हरकतें करता है और मानसिक रूप से परेशान करता है।

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Woman Molestation in Marwahi: मरवाही थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि महिला की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आरोपी हेतराम गोंड़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जा रही है।

"छेड़छाड़ की शिकायत" कहाँ और कैसे दर्ज की जा सकती है?

छेड़छाड़ की शिकायत किसी भी नजदीकी थाना या महिला थाना में जाकर मौखिक या लिखित रूप में दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

"छेड़छाड़ के आरोपी" के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं?

छेड़छाड़ के मामलों में आमतौर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) जैसी धाराएं लगाई जाती हैं।

क्या "छेड़छाड़ की शिकायत" पर तुरंत कार्रवाई होती है?

कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुलिस को महिला की शिकायत पर तुरंत प्राथमिकता से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कई बार प्रशासनिक देरी भी हो सकती है। इस स्थिति में पीड़िता को उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

यदि "पुलिस शिकायत नहीं ले रही" हो तो क्या किया जाए?

ऐसे मामलों में पीड़िता जिला पुलिस अधीक्षक, महिला आयोग या कोर्ट का रुख कर सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (e-FIR) या राज्य महिला आयोग से संपर्क किया जा सकता है।

क्या "छेड़छाड़" की घटनाओं में गवाहों की जरूरत होती है?

हालांकि गवाहों की उपस्थिति से केस मजबूत होता है, लेकिन पीड़िता की स्पष्ट और ठोस गवाही भी मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है।