हाईकोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को जारी किया नोटिस

बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को जारी किया नोटिस! High Court Issues Notice to Raipur and Bilaspur Nagar Nigam

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  • Publish Date - January 28, 2022 / 11:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

Chhattisgarh High Court

बिलासपुर: High Court Issues Notice  हाईकोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल को नोटिस जारी किया है। स्मार्ट सिटी कंपनियों ने निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पने वाली जनहित याचिका पर कोर्ट ने सभी संस्थाओं को जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को तय की गई है।

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High Court Issues Notice  बिलासपुर के अधिवक्ता विनय दुबे ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिलासपुर और रायपुर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रही कंपनियों को चुनौती दी गई है कि इन्होंने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों का, असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है। जबकि ये सभी कम्पनियां विकास के वही कार्य कर रही हैं, जो नगर निगमों के अधीन हैं। पिछले 5 सालों में कराए गए कार्य की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम मेयर इन कॉन्सिल या सामान्य सभा से नहीं ली गई है।

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