Kanker Triple Talaq News: पति ने कॉल पर पत्नी को दिया तीन तलाक, समाज के लोगों और परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत

Kanker Triple Talaq News: कांकेर जिले में तीन तलाक़ का एक अनोखा मामला सामने आया है। पति ने मोबाइल के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया है।

  • Reported By: Amit Choubey

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  • Publish Date - August 4, 2025 / 02:45 PM IST,
    Updated On - August 4, 2025 / 02:49 PM IST

Triple Talaq Case News Today: 'तू सुंदर नहीं तुझे तीन तलाक दूंगा' मौलाना ने पत्नी को दी धमकी / Image: File

HIGHLIGHTS
  • कांकेर जिले में तीन तलाक़ का एक अनोखा मामला सामने आया है।
  • पति ने मोबाइल के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया है।
  • पूरा मामला दूसरी महिला के साथ अफेयर से जुड़ा हुआ है।

कांकेर: Kanker Triple Talaq News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तीन तलाक़ का एक अनोखा मामला सामने आया है। पति ने मोबाइल के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक़ दे दिया है। पूरा मामला दूसरी महिला के साथ अफेयर से जुड़ा हुआ है। यह बात बाद में शादी तक पहुंची जिसका विरोध पहली पत्नी ने किया तो उसे पति ने मोबाइल पर ही तलाक़ दे दिया। बहरहाल पति के खिलाफ कांकेर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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2017 में हुआ था दोनों का विवाह

Kanker Triple Talaq News: गरियाबंद निवासी इरफान वारसी की शादी कांकेर के एक मुस्लिम परिवार की एक महिला से 2017 में हुआ था। कुछ दिनों बाद ही इरफान का अफेयर एक दूसरी महिला से शुरू हो गया, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होता था। इस बीच इरफान ने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली और घर ले आया। इस दौरान इरफान की पहली पत्नी कांकेर में थी। इसी बीच 20 जून 2025 को अचानक इरफान वारसी ने अपनी पहली पत्नी को फोन कर तीन बार तलाक़ बोलकर तलाक़ दे दिया। महिला का भाई उस समय सऊदी अरब हज पर गया था। महिला ने अपने भाई को सारी बात बताई। भाई ने अपने दामाद इरफान को सऊदी से ही फोन किया और समझाने की कोशिश की पर नतीजा सिफर रहा।

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महिला के भाई ने दर्ज करवाई शिकायत

Kanker Triple Talaq News: अब पीड़ित महिला का भाई कांकेर के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कोतवाली थाना पहुंच कर आरोपी इरफान वारसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोपी के खिलाफ महिला के भाई का कहना है कि, अब तीन तलाक़ पर कानून बन गया लिहाजा सामाजिक रूप से भी तीन तलाक़ देना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में कांकेर पुलिस को तत्काल करवाई करनी चाहिए। वहीं अंजुमन इस्लामिया कमेटी कांकेर के अध्यक्ष जावेद मेमन ने कहा कि, तीन तलाक़ के माध्यम से तलाक़ देना अपराध है। इस प्रकार तीन तलाक़ देना मुस्लिम समाज के लिए भी घातक है।

क्या मोबाइल पर दिए गए "तीन तलाक" को मान्यता प्राप्त है?

नहीं, मोबाइल पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए "तीन तलाक" को भारतीय कानून में मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक़ को असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है।

क्या "तीन तलाक" देना अब अपराध है?

हाँ, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक देना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान है।

अगर किसी महिला को तीन तलाक दिया गया है तो उसे क्या करना चाहिए?

महिला को नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। साथ ही महिला आयोग या कानूनी सहायता केंद्र से मदद भी ली जा सकती है।

क्या तीन तलाक के मामलों में परिवार के सदस्य शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

जी हाँ, पीड़ित महिला के माता-पिता, भाई या अन्य करीबी रिश्तेदार इस मामले में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

क्या दूसरी शादी करना बिना तलाक के कानूनन मान्य है?

नहीं, जब तक पहली पत्नी से विधिवत तलाक नहीं हुआ हो, तब तक दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है और उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है।