Reported By: Rajkumar Sahu
,Janjgir-Champa Fake Robbery Case || Image- IBC24 News File
Janjgir-Champa Fake Robbery Case: जांजगीर-चाम्पा: जिले की पुलिस ने बम्हनीडीह में हुए कथित 11 लाख 79 हजार रूपये के लूटपाट के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक़ पूरा मामला फर्जी था और अमानत में खयानत से जुड़ा हुआ है। लूट की कोई घटना कारित नहीं हुई थी बल्कि गबन की नियत से ही प्रार्टी ने पुलिस से झूठी लूटपाट की रिपोर्ट लिखे थी। मामले में प्रार्थी रहे आरोपी दीपेश देवांगन को हिरासत में ले लिया गया है। उसने इस वारदात को अंजाम देने की वजह का भी खुलासा किया है।
जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता करते हुए इस पूरे मामला का मीडिया किया है। उन्होंने बताया कि 01 अगस्त को दीपेश देवांगन निवासी चोरिया द्वारा थाना बम्हनीडीह में शाम 5 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह अपने पूर्व से व्यावसायिक परिचित ग्राम करनौद के किरीत सिन्हा से 11,79,800/- रुपए प्राप्त कर यूनियन बैंक चांपा में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान बम्हनीडीह के आगे पुछेली-अमोदी गांव के पास बाइक में सवार तीन लड़कों ने लिफ्ट मांगी और उसके नहीं रुकने पर उन तीनों ने पीछा करके बाइक सामने अड़ाकर मारपीट कर उसके बैग में रखी नगदी एवं लैपटॉप को लूट कर भाग निकले।
Janjgir-Champa Fake Robbery Case: सूचना के बाद थाना बम्हनीडीह पुलिस द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए जिले भर में नाकाबंदी कराई गई, साइबर सेल की सहायता एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से किसी भी प्रकार की लूटपाट के साक्ष्य नहीं मिले। दीपेश देवांगन के द्वारा घटना की सूचना देने में विलम्ब के साथ -साथ बयानों में विरोधाभास होने, संतोषजनक जवाब नहीं देने, पूछताछ के दौरान संदिग्ध व्यवहार के आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी टूट गया और कबूल किया कि उस पर करीब 8 लाख रुपये का कर्ज है, जिसे चुकाने की नीयत से उसने ₹11,79, 800रु/ का गबन कर लूट की झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस को भ्रमित करना पाए जाने से किरीत सिन्हा निवासी करनौद की रिपोर्ट पर थाना बम्हनीडीह में झूठी लूट की मास्टरमाइंड आरोपी दीपेश देवांगन के विरुद्ध Misappropriation of property… (अमानत में ख़यानत) अपराध क्रमांक 70/2025 धारा 217, 316(2) BNS (पुलिस को झूठी सूचना देकर भ्रमित करना) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी द्वारा बताया गया कि वह वर्ष 2018 से एकाउंटिंग, हिसाब किताब, खरीदी बिक्री एवं हवाला से संबंधित कार्यों में संलिप्त है तथा मेडिकल, कपड़ा दुकान, छड़, सीमेंट, कृषि केंद्र दुकानों से कच्चे -पक्के रूप में धन का लेन-देन करता रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है।