CG : प्रमोशन का रास्ता साफ़, सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक बनाने कोर्ट ने दिए निर्देश, हटाया स्टे

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  • Publish Date - February 14, 2023 / 06:29 PM IST,
    Updated On - February 14, 2023 / 06:29 PM IST

Court stay dismissed on promotion: कोरबा जिले में पदोन्नति में लगे स्टे को बिलासपुर हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया हैं. इसके साथ ही न्यायालय ने तय प्रक्रिया और मानकों के अनुसार सहायक शिक्षकों को प्राथन पाठक के पद पर पदोन्नत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वही इस आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर कार्यालय ने भी अपनी जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा हैं की अदालत के फैसले के अनुसार कलेक्टर का निर्णय सही था। काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना दी जानी चाहिए। अदालत के फैसले के बाद अब एक बार फिर से कोरबा जिले में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पद पर प्रमोशन व पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

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Court stay dismissed on promotion: दरअसल, कोरबा जिले के 1145 सहायक शिक्षको को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति दी गई थी। प्रमोशन के बाद उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न स्कूलो में पदस्थापना दी थी। फिर डीईओ के जारी आदेश में विसंगतिया पाते हुए कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने निरस्त कर दिया था। बाद में डीपीआई से काउंसलिंग के माध्यम से पदोन्नति के बाद पदस्थापना दिए जाने के निर्देश मिले थे।

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Court stay dismissed on promotion: हालांकि उससे पहले ही शिक्षकों ने कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें बताया गया कि पदोन्नति व पदस्थापना की प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर को नही है। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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