Government Postpones Retirement: राज्य सरकार ने बढ़ाई रिटायरमेंट की उम्र!.. अब अगले साल होगी सेवानिवृत्ति, जाने किस विभाग के लिए यह फैसला

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत शिक्षा फैकल्टी को सेवानिवृत्ति में राहत दी है।

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  • Publish Date - August 29, 2026 / 09:57 PM IST,
    Updated On - August 29, 2026 / 09:58 PM IST

Government Postpones Retirement in Himachal Pradesh || Image- IBC24 News Archive

HIGHLIGHTS
  • डेंटल डॉक्टरों को सरकार ने दी बड़ी राहत
  • 31 मार्च 2027 को होगी सेवानिवृत्ति
  • फंडामेंटल रूल-56 में किया गया संशोधन

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े फैकल्टी सदस्यों को बड़ी राहत दी है। (Government Postpones Retirement in Himachal Pradesh) अब 31 मार्च 2027 से पहले रिटायर होने वाले डेंटल डॉक्टर और फैकल्टी सदस्य 31 मार्च 2027 को ही सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में 29 अगस्त को अधिसूचना जारी की।

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मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लिया फैसला

डेंटल सर्विसेज के अधिकारियों और डेंटल कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों के संगठन ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विधानसभा परिसर में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने रिटायरमेंट की व्यवस्था में राहत देने की मांग रखी थी। इसके बाद सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए डेंटल क्षेत्र के अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को भी नई व्यवस्था के दायरे में शामिल कर लिया।

मार्च 2027 तक सेवा में बने रहेंगे

अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में दंत स्वास्थ्य सेवाओं के सभी मेडिकल अधिकारी और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के सभी फैकल्टी सदस्य, जिनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2027 से पहले होनी थी, अब 31 मार्च 2027 को सरकारी सेवा से रिटायर होंगे। (Government Postpones Retirement in Himachal Pradesh) इससे संबंधित अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों को अगले साल मार्च तक सेवा जारी रखने का अवसर मिलेगा।

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पहले सामान्य डॉक्टरों को मिल चुकी थी राहत

स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय के अधीन काम करने वाले डॉक्टरों के लिए 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्ति का प्रावधान पहले ही किया जा चुका था। हालांकि, डेंटल कॉलेजों के डॉक्टर और फैकल्टी इस व्यवस्था से बाहर रह गए थे। डेंटल कॉलेज एसोसिएशन की मांग के बाद सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया है। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत मिले अधिकारों और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सलाह के आधार पर नियम में यह बदलाव किया है।

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Q1. डेंटल डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति कब होगी?

31 मार्च 2027 से पहले रिटायर होने वाले अधिकारियों की सेवानिवृत्ति अब 31 मार्च 2027 को होगी।

Q2. किन कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा?

डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के फैकल्टी सदस्यों को लाभ मिलेगा।

Q3. सरकार ने नियम में क्या बदलाव किया है?

सरकार ने फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर डेंटल अधिकारियों को नई व्यवस्था में शामिल किया है।