बलरामपुर में सगे भाई की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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बलरामपुर में सगे भाई की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - September 23, 2025 / 06:42 PM IST,
    Updated On - September 23, 2025 / 06:42 PM IST

बलरामपुर (उप्र), 23 सितंबर (भाषा) बलरामपुर जिले की एक अदालत ने सगे भाई की गोली मारकर हत्या करने के सात साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी एक शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को दी।

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने मोहल्ला बलुहा निवासी आरोपी नफीस को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्होंने बताया कि 10 मई 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बलुहा में संपत्ति विवाद को लेकर शफीक उर्फ कून्नू भैया की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता अब्दुल मजीद ने अपने ही पुत्र नफीस के खिलाफ नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई गवाह पेश किए गए। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी