Raipur News: कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को सुनाया इतने साल की सजा, जानें किस मामले में हुई ये बड़ी कार्रवाई

Raipur News: कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को सुनाया इतने साल की सजा, जानें किस मामले में हुई ये बड़ी कार्रवाई

Raipur News: कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को सुनाया इतने साल की सजा, जानें किस मामले में हुई ये बड़ी कार्रवाई
Modified Date: February 2, 2026 / 09:57 pm IST
Published Date: February 2, 2026 9:56 pm IST
HIGHLIGHTS
  • रायपुर NDPS कोर्ट ने दो आरोपियों को 6-6 साल की सजा और जुर्माना सुनाया
  • आरोपियों को 2023 में पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन के साथ पकड़ा गया था
  • फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है

रायपुर: Raipur News नशे के सौदागरों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अंतरराज्यीय नशा तस्करी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाया है। साथ ही 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Raipur News Hindi सजा पाने वालों में मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू शामिल हैं, जो पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को साल 2023 में पाकिस्तान से लाई गई नशीली हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।

इस मामले में गोलबाजार थाना में FIR दर्ज की गई थी। NDPS विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले को नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

इन्हें भी पढ़े:-


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।