Vishnu Ke Sushasan: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवार रहे हैं प्रदेश की विवाह योग्य बेटियों का जीवन.. कन्या विवाह योजना से दूर हुई कन्यादान की चिंता

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Vishnu Ke Sushasan: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कन्या विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आर्थिक मदद, आवेदन और लाभ विवरण।

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  • Publish Date - March 30, 2026 / 02:29 PM IST,
    Updated On - March 30, 2026 / 02:29 PM IST

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana || Image- CG DPR File

HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना से आर्थिक सहायता
  • सामूहिक विवाह और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा
  • विधवा और अनाथ बेटियों को भी लाभ

रायपुर: छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के साथ-साथ उनके विवाह और नए जीवन की शुरुआत को भी प्राथमिकता दी है। हर माता-पिता की यह आकांक्षा होती है कि उनकी बेटी का विवाह सुरक्षित, सादगीपूर्ण और खुशहाल तरीके से संपन्न हो। (Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) अक्सर आर्थिक तंगी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब परिवारों की इस चिंता को दूर करने के लिए कदम उठाया है।

इस दिशा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह संबंधी आर्थिक कठिनाइयों से राहत देना है। योजना के तहत विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूलखर्ची को रोककर सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, सामूहिक विवाहों के आयोजन से बेटियों और परिवारों का आत्मसम्मान बढ़ाना, सामाजिक स्थिति सुधारना और विवाहों में दहेज के लेन-देन को रोकना भी इसका लक्ष्य है।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता

योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाएगा। (Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए कुल 50,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध है। इसमें:

  • 7,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में
  • 35,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में वधु को
  • 8,000 रुपये तक सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च के लिए

इसके अलावा, विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी योजना में शामिल किया गया है।

योजना से जुड़ने के लिए संपर्क सूत्र

इस योजना के संबंध में जानकारी या आवेदन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी
  • जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

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Q1. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या मुख्यमंत्री खाद्यान्न कार्डधारी परिवार।

Q2. कन्या विवाह योजना में कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा?

18 वर्ष से अधिक उम्र की अधिकतम दो बेटियों को लाभ मिलेगा।

Q3. प्रत्येक कन्या के विवाह पर कितनी सहायता मिलती है?

कुल 50,000 रुपये; इसमें 7,000 सामग्री, 35,000 बैंक ड्राफ्ट, 8,000 सामूहिक विवाह।

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