Chhattisgarh New Trade License Rule: छत्तीसगढ़ में अब हर साल ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य!.. नए नियमों से नाराज व्यापारी!.. कहा ‘इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा’

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Chhattisgarh New Trade License Rule: छत्तीसगढ़ में नए ट्रेड लाइसेंस नियमों और बढ़ी फीस का विरोध तेज, व्यापारी और प्रोफेशनल्स ने सरकार से राहत मांगी।

  • Reported By: Star Jain

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  • Publish Date - July 9, 2026 / 11:25 PM IST,
    Updated On - July 9, 2026 / 11:31 PM IST

Chhattisgarh New Trade License Rule || AI Generated File

रायपुर: छत्तीसगढ़ में व्यापारियों और प्रोफेशनल्स पर ट्रेड लाइसेंस के नए नियमों का असर पड़ने लगा है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में लागू नई व्यवस्था के तहत ट्रेड लाइसेंस की फीस में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। (Chhattisgarh New Trade License Rule) इसके साथ ही अब डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील समेत कई पेशेवरों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। इस फैसले का व्यापारिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हर साल ट्रेड लाइसेंस

नए नियमों के तहत छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े मॉल, क्लीनिक, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हर साल ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। पहले कई प्रोफेशनल्स इस दायरे से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें भी लाइसेंस शुल्क जमा करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

‘इंस्पेक्टर राज’ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा!

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ बताया है। चैंबर का आरोप है कि नए नियमों से ‘इंस्पेक्टर राज’ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। (Chhattisgarh New Trade License Rule) उनका कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि छोटे कारोबारियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

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बढ़ रहा व्यापारिक संगठनों और सरकार के बीच मतभेद

चैंबर अध्यक्ष सतीश थोरानी ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नए नियमों और बढ़ी हुई फीस पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि सरकार को व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत देनी चाहिए। फिलहाल नए नियमों को लेकर व्यापारिक संगठनों और सरकार के बीच मतभेद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

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नए ट्रेड लाइसेंस नियमों से कौन प्रभावित होगा?

व्यापारी, दुकानदार, डॉक्टर, सीए, वकील और अन्य पेशेवर इस नियम से प्रभावित होंगे।

व्यापारी संगठन किस बात का विरोध कर रहे हैं?

वे बढ़ी हुई लाइसेंस फीस और जटिल प्रक्रिया को अनावश्यक आर्थिक बोझ बता रहे हैं।

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने क्या मांग की है?

चैंबर ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नियमों में संशोधन और व्यापारियों को राहत देने की मांग की है।