School Time Table Change Notice: छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में टाइम टेबल में बदलाव, भीषण गर्मी को देखते हुए अब इतने बजे से खुलेंगे स्कूल, आदेश जारी

School Time Table Change Notice: छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में टाइम टेबल में बदलाव, भीषण गर्मी को देखते हुए अब इतने बजे से खुलेंगे स्कूल, आदेश जारी

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  • Publish Date - April 1, 2025 / 08:56 AM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 08:56 AM IST

CG School Time Table: छत्तीसगढ़ में स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव, अब इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं / Image: File

HIGHLIGHTS
  • गर्मी को देखते हुए नया स्कूल टाइम टेबल लागू
  • दो पालियों वाले स्कूलों के लिए अलग समय
  • नया समय 2 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक लागू

रायपुर: School Time Table Change Notice राज्य में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह आदेश आज यहां लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन से जारी किया गया है।

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School Time Table Change Notice जारी आदेश राज्य के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि सोमवार से शनिवार तक शाला का संचालन जहां एक पाली में संचालित समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी।

इसी प्रकार ऐसी शालाएं जहां कक्षाएं दो पालियों में संचालित होती है, वहां प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित होगी। यह आदेश 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

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छत्तीसगढ़ में "स्कूल टाइम टेबल" में बदलाव क्यों किया गया है?

भीषण गर्मी को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल का समय बदला गया है।

नया "स्कूल टाइम टेबल" कब से लागू होगा?

नया टाइम टेबल 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा।

क्या निजी स्कूलों पर भी यह "स्कूल टाइम टेबल" लागू होगा?

हाँ, यह आदेश सभी शासकीय, अशासकीय और निजी स्कूलों पर लागू होगा।

दो पालियों में संचालित "स्कूल टाइम टेबल" क्या रहेगा?

प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक, जबकि हाई-हायर सेकेंडरी स्कूल 11 बजे से 3 बजे तक चलेंगे।

क्या यह "स्कूल टाइम टेबल" पूरे साल रहेगा?

नहीं, यह अस्थायी बदलाव सिर्फ 30 अप्रैल 2025 तक लागू किया गया है।