आज से RTI आवेदक ऑनलाइन ले सकेंगे जानकारी, ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का छठवां राज्य बना छत्तीसगढ़
RTI Rules change in chhattisgarh : आज से RTI आवेदक ऑनलाइन ले सकेंगे जानकारी, ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का छठवां राज्य बना छत्तीसगढ़
रायपुर। RTI Rules change in chhattisgarh : : भारत में छत्तीसगढ़ छठवां राज्य है, आवेदक अपना आवेदन ऑनलाईन की प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग के लिए rtionline.cg.gov.in वेबसाईट तैयार कराया गया है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाईन प्रेषित कर सकेंगें। राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन वेबपोर्टल (rtionline.cg.gov.in) के साफ्टवेयर का लोकार्पण 12 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1040/ 2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एवं अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को भी नोटिस जारी किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्राप्ति हेतु ऑनलाईन पोर्टल का निर्माण करें। केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा एवं कुछ राज्यों में ऑनलाईन बेवपोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील आवेदनों को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि साथ ही अधिनियम के तहत वांछित शुल्क भी ऑनलाईन जमा कर सकते हैं। आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु पोर्टल में आवेदक स्वयं का रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग में द्वितीय अपील ऑनलाईन भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक आवेदन आनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकता है। इससे आवेदकों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने अथवा डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
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RTI Rules change in chhattisgarh : राउत ने बताया कि ऑनलाईन शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नेट बैंकिग के द्वारा, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के द्वारा अथवा क्यू.आर. कोड की सहायता से किसी भी यूपीआई के माध्यम से स्केन कर शुल्क जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाईन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियो एवं नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को अग्रेषित कर सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा।
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RTI Rules change in chhattisgarh : राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि जनसूचना अधिकारी का रजिस्ट्रेशन होने से आवेदक भविष्य में जनसूचना अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन भेज सकेगें साथ ही ऑनलाईन शुल्क जमा कर सकेगें। वर्तमान स्थिति में 517 कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाने से 517 कार्यालयों में जनसूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल में दस्तावेजी शुल्क की मांग आवेदक से ऑनलाईन की जा सकेगी एवं आवेदक द्वारा ऑनलाईन ही दस्तीवेजी शुल्क जमा भी कर सकेगें। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक शिकायत भी ऑनलाईन की जा सकती है। पोर्टल के माध्यम से ही आगामी सुनवाई की जानकारी, दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी दी ऑनलाईन ही प्राप्त होगी । आयोग के निर्णय पहले भी आयोग की वेबसाईट में अपलोड हो रहे हैं, अब यह नवीन पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड होंगे जो आवेदक अपने डेशबोर्ड में देख सकेंगे।
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ज्ञातव्य है कि राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन वेबपोर्टल (rtionline.cg. gov. in) के साफ्टवेयर का निर्माण एन आई सी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मंत्रालय रायपुर) के द्वारा तैयार किया गया है।

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