Sai Cabinet Ministers: साय कैबिनेट विस्तार के खिलाफ लगाई याचिका, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से ही पूछ डाले कई सवाल

High Court on Sai Cabinet Ministers: हाईकोर्ट ने कहा कि खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले याचिकाकर्ता बताए उनकी पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने अबतक कितने समाजिक कार्य किए हैं? उनके किए गए सामाजिक कार्य का डाटा प्रस्तुत करें।

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  • Publish Date - August 29, 2025 / 04:10 PM IST,
    Updated On - August 29, 2025 / 04:36 PM IST

Vishnu Deo Sai Cabinet Minister

HIGHLIGHTS
  • साय सरकार के 14 मंत्री बनाए जाने पर सवाल
  • सामाजिक कार्य का डाटा प्रस्तुत करें याचिकाकर्ता : HC
  • मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी

बिलासपुर: Vishnu Deo Sai Cabinet Minister, साय सरकार के मंत्री मंडल विस्तार मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता से ही सवाल पूछ लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले याचिकाकर्ता बताए उनकी पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने अबतक कितने समाजिक कार्य किए हैं? उनके किए गए सामाजिक कार्य का डाटा प्रस्तुत करें।

आपको बता दें कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मंत्रिमंडल के विस्तार को दी चुनौती है। याचिका में कहा गया है कि साय सरकार के मंत्रि मंडल का विस्तार असंवैधानिक है। इसके बाद HC ने याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता से ही दनादन सवाल पूछ डाले हैं। मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। HC चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामला लगा है।

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Sai Cabinet Ministers, साय सरकार के 14 मंत्री बनाए जाने पर सवाल

Vishnu Deo Sai Cabinet Minister बता दें कि साय कैबिनेट के विस्तार के बाद से एक बार फिर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। साय सरकार के 14 मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस शुरू से ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि असंवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ाई गई है। अगर इसकी सारी प्रक्रिया पूरी की गई है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। वहीं, अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 14 होने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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Vishnu Deo Sai Cabinet Minister मिली जानकारी के अनुसार साय कैबिनेट में 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से शपथ पत्र के साथ जवाब भी मांगा है। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीट होने के बाद भी 14 मंत्री बनाए गए थे।

महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र

वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। डॉ चरणदास महंत का कहना है कि संविधान में व्यवस्था है कि कुल विधायकों की संख्या का 15 फीसदी ही मंत्री बनेंगे । ऐसे में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं । हम किसी विशेष मंत्री को हटाने नहीं कह रहे, हम चाहते हैं कि संविधान का पालन किया जाए । संसदीय सचिव बनाना है बनाए, मंत्री का दर्जा न दें ।

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हाईकोर्ट में मामला किस आधार पर चुनौती दी गई है?

👉 सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि साय सरकार के कैबिनेट में 14 मंत्री बनाए जाना असंवैधानिक है, जबकि संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्या सवाल पूछे हैं?

👉 कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वे खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उन्होंने अब तक कितने सामाजिक कार्य किए हैं और उनके कार्यों का डाटा प्रस्तुत करें।

साय सरकार के मंत्रिमंडल में अभी कितने मंत्री हैं?

👉 साय कैबिनेट में वर्तमान में 14 मंत्री बनाए गए हैं।

विपक्ष (कांग्रेस) का क्या कहना है?

👉 कांग्रेस का कहना है कि संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित केवल 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। अगर अतिरिक्त मंत्री बनाए गए हैं तो प्रक्रिया और आधार को सार्वजनिक किया जाए।