HIGHLIGHTS
- बिना तलाक दूसरी शादी करने पर शिक्षक मुमताज अंसारी की नौकरी गई।
- शिकायत के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर सेवा समाप्ति का आदेश जारी।
- शासकीय सेवा नियमों के अनुसार एक ही वैध विवाह की अनुमति।
देवेश दुबे, वाड्रफनगर-रामानुंजगंजः CG News: छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर में एक शिक्षक को पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना भारी पड़ गया। शिक्षक मुमताज अंसारी को पहली पत्नी की शिकायत अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मुमताज अंसारी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चाची डाड़ में पदस्थ था। वह पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर लिया था।
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CG News: मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक मुमताज अंसारी की पहली पत्नी ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में लिखित शिकायत सौंपी थी। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद संयुक्त संचालक सरगुजा कार्यालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। शिक्षक मुमताज अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की, जो कि शासकीय सेवा नियमों और वैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के लिए एक ही शादी करने का नियम है। दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी ने तलाक लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर नौकरी से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है।
मुमताज अंसारी पर क्या आरोप थे?
उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की थी, जो शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन है।
शिकायत किसने की थी?
उनकी पहली पत्नी ने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत दी थी।
क्या शासकीय कर्मचारियों के लिए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है?
नहीं, लेकिन अगर पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ हो तो दूसरी शादी करना नियमों के खिलाफ है और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
शिक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश किसने जारी किया?
संयुक्त संचालक, सरगुजा कार्यालय ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया।
क्या यह नियम सभी धर्मों के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है?
हां, शासकीय सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर सेवा नियम समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।