CG Hindi News: संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग सतर्क, सभी नगर निगमों को जारी किया परिपत्र, दिया ये निर्देश

CG Hindi News: संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग सतर्क, सभी नगर निगमों को जारी किया परिपत्र, दिया ये निर्देश

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  • Publish Date - May 13, 2025 / 07:32 PM IST,
    Updated On - May 13, 2025 / 07:32 PM IST

CG Hindi News | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • नालों में अतिक्रमण हटाने और सफाई का निर्देश, पानी के बहाव में बाधा नहीं होनी चाहिए।
  • हर नगरीय निकाय में 24 घंटे काम करने वाला बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य।
  • संभावित बाढ़ क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, संक्रमित बीमारियों से निपटने के निर्देश भी शामिल।

रायपुर: CG Hindi News नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्षा ऋतु के पहले नालों और नालियों की सफाई तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर नालों एवं नालियों पर कच्चे व पक्के अतिक्रमणों तथा अवरोधों को हटाने को कहा है। पेड़ों में लगे बोर्ड्स, साइन-बोर्ड्स, साइनेजेस, विज्ञापनों, बिजली के तारों तथा हाइटेंशन लाइन्स को भी हटाने के निर्देश विभाग ने दिए हैं।

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CG Hindi News नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजे परिपत्र में कहा है कि वर्षा ऋतु में प्रायः यह देखने में आता है कि शहरों में बारिश के पानी के निकासी के लिए निर्मित नालियों की समय पूर्व समुचित सफाई न होने तथा पानी निकासी के रास्तों के अवरोधों को दूर नहीं करने के कारण आकस्मिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस स्थिति से बचाव के लिए बरसात के पहले सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर लें।

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विभाग ने संचालनालय से निकायों को जारी परिपत्र में नगर के मुख्य मार्गों के साथ-साथ गलियों व चौराहों की साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। नगर के सभी नालों व नालियों की पूर्ण एवं नियमित साफ-सफाई अंतिम छोर तक गहराई से किए जाएं। इस कार्य से किसी भी प्रकार से नदी या जल प्रदूषित न हों, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। विभाग ने निर्माणाधीन नालों एवं नालियों में पानी बहाव के रास्ते से निर्माण सामग्रियों को हटाने को कहा है, जिससे पानी के बहाव में निरंतरता बनी रहे। नालों व नालियों में निर्मित कच्चे-पक्के अतिक्रमणों और अवरोधों को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर आवश्यक अमले, टूल, मशीन आदि के साथ ही नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करने को कहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की 24 घंटे वर्किंग सुनिश्चित करते हुए इसके फोन नम्बर आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करने भी कहा है। निचली बस्तियों एवं संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के चिन्हांकन के साथ ही वहां प्रभावितों का अनुमान लगाकर प्रभावितों के लिए अस्थाई रूप से सुरक्षित स्थल भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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विभाग ने संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के प्रभाव के समाप्त होने पर संक्रामक बीमारियों की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर संबंधित विभाग को इसकी सूचना देने कहा गया है। संचालनालय ने सभी नगरीय निकायों को वर्षा ऋतु के दौरान नागरिक सेवाओं के निर्बाध व सुचारू संचालन तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

बरसात से पहले नालों की सफाई क्यों जरूरी है?

नालों की समय रहते सफाई न होने पर पानी का बहाव रुकता है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।

क्या सभी नगर निगमों को बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाना अनिवार्य है?

नगरीय प्रशासन विभाग ने हर निकाय को बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाने और उसे 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए हैं।

"अतिक्रमण हटाने" को लेकर क्या खास निर्देश दिए गए हैं?

सभी कच्चे-पक्के अतिक्रमण, खासकर जो नालों और जल निकासी में बाधा बन रहे हैं, उन्हें तुरंत हटाने को कहा गया है।