शराब पीकर मतदान केंद्र पहुंचे तो होगी ये कार्रवाई..

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शराब पीकर मतदान केंद्र पहुंचे तो होगी ये कार्रवाई..

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  • Publish Date - December 18, 2019 / 07:38 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

दुर्ग, छत्तीसगढ़। चुनाव आते ही आम बात होती है की प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए लालच के साथ शराब का भी वितरण करते हैं। लगातार हो रहे चुनाव में इस बुराई को अब तक नहीं रोका गया।

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इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय प्रख्यात कवि डॉ सुरेन्द्र दुबे ने निर्वाचन विभाग से शोशल मिडिया के जरिये जानकारी मांगी है की क्या कोई मतदाता शराब के नशे में मतदान करने जा सकता है, जिसके जवाब में निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट स्पष्ट किया है कि शराब सेवन कर मतदान केंद्र में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। यह अवचार के श्रेणी में आता है।

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इस जवाब से तो स्पष्ट है कि किसी भी हाल में शराब सेवन किया कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखना होगा निर्वाचन विभाग ने अपना जवाब तो दे दिया लेकिन क्या इस पर कड़ाई से पालन किया जाता है या सिर्फ नियम नियमों में बंध कर रह जाता है।

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